फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रंजिशन घर में घुसकर मारपीट करने व छप्पर में आग लगाने तथा जानमाल की धमकी देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त सुधीर को दोषी करार दिया। सुनवाई के लिए 2 दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।
नीरज पाठक निवासी सिविल लाइन मडैया कोतवाली फतेहगढ़ ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि सुधीर व गांव वालों में कुछ कहासुनी हो गयी थी। बगल में मेरी चक्की लगी हुई है। जिससे सुधीर रंजिश मानने लगा। 27 जून 2007 को दोपहर 12 बजे नाजायज असलाहों से लैस होकर सुधीर, गुड्डू, उमेश, लालाराम, सतीश, आत्माराम घर में घुस आये और गाली-गलौज करते हुए बाइक तोड़ डाली। उपरोक्त सभी लोगों ने मेरे परिजनों पर हमला कर दिया, लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया तथा मेरे छप्पर में आग लगा दी। आरोपियों ने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जो मिस हो गया। आसपास के लोगों को आता देख आरोपीगण जानमाल की धमकी देकर भाग गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त सुधीर को धारा 323, 452, 436, 427, 504, 506 के आरोप में दोषी करार दिया। सुनवाई के लिए २ दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।