गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त सिपाहीलाल उर्फ सिपाहीराम को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार पीडि़ता कविता पुत्री छविनाथ निवासी ग्राम भोजपुर थाना कमालगंज ने दिनांक 13.01.2019 को पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा है कि मेरा भाई सिपाहीलाल उर्फ सिपाहीराम मेडिकल कॉलेज भोजपुर में नौकरी करता था। उसी दिन वह शराब पीकर घर आया था। मेरे पिता छविनाथ और मेरा बड़ा भाई शिवशंकर भी शराब पिये थे। किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते मारपीट होने लगी, तभी मेरे पिता बीच बचाव करने आ गये। मेरे छोटे भाई सिपाहीराम ने यह कहते हुए पिता को धक्का दे दिया कि आप बीच में मत आओ। धक्का लगने से शौचालय की कुंडी से टकराकर पिता गिर गये। मारपीट में शिवशंकर को भी चोटें आयीं। पिता मौके पर बेहोश हो गये। जिस पर पिता को मैं व भाई शिवशंकर, रामदास, अरविन्द, लोकनाथ, वीरेंद्र सीएचसी पहुंचे। जहां डाक्टर ने पिता को मृत घोषित कर दिया। विवेचना के आधार पर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष अभियुक्त सिपाही लाल उर्फ सिपाहीराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा-304, 308, 323, 504 आई.पी.सी. युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त सिपाही लाल उर्फ सिपाहीराम पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा-304, 308, 323, 504 आई.पी.सी. में दोष सिद्ध किया जाता है। सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त  की तिथि नियत की गयी है।

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