पाक्सो के मामले में आरोपी को चार वर्ष का कारावास

53 हजार रुपए का अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने राहुल पुत्र रामआसरे निवासी नौली मेरापुर को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास से दंडित किया।
विगत आठ वर्ष पूर्व पीडि़त पिता ने थाना मेरापुर पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया 21 मई 2016 को शाम करीब 5 बजे मेरी लडक़ी 16 वर्षीय जो हाइस्कूल की छात्रा है घर से शौचक्रिया करने के लिए गयी थी। वह जैसे ही खेत के पास पहुंची, तभी राहुल ने मेरी पुत्री को अकेला देखकर मक्का के खेत मे गलत काम करने की नियत से खींच लिया। पीडि़ता के चिल्लाने पर गांव के लोग मौके पर आ गये और राहुल भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने राहुल को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास व 53 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *