फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त अजय चौहान व टीटू उर्फ किरन पाल को दोषी करार देते हुए आठ के वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया।
2 अक्टूबर 2016 को एसआई देवी प्रसाद गौतम व स्वाट टीम ने राजेपुर से अमृतपुर जाने वाले मार्ग कुतुलुपुर मोड़ के पास चेकिंग अभियान चला रहे थे, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि 23 सितम्बर 2016 को बुलंदशहर में कारागार से न्यायालय में पेशी आये बंदी पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर भाग गये थे। उनमें से तीन बंदी रुकने या जाने की फिराक में है। कुतुलुपुर से पहले मो0 हनीफ के बने खण्डहर फार्म में बैठे है। मुखबिर की बताये स्थान पर पहुंचे तो देखा कि तीनों आरोपी मौजूद है। पुलिस पार्टी को देखकर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक ने अपना नाम टीटू उर्फ किरन पाल पुत्र रेशमपाल बताया। आरोपी के पास से 315 बोर तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम रुपेन्द्र पुत्र मंगल सिंह बताया उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम अजय चौहान पुत्र शेर सिंह चौहान बताया। उसके पास से भी तमंचा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त अजय चौहान व टीटू उर्फ किरन पाल को धारा 307 के मामले में दोषी करार देते हुए आठ के वर्ष कारावास व 20-20हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। धारा 3/25/27 में चार वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।