शराब व्यापारी से लूट के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। शराब व्यापारी से लूट करने के मामले में अपर जिला जज एंटी डकैती न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त विशाल उर्फ लाला पुत्र स्व रामस्वरूप निवासी सेनापति को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास से दंडित किया।
विगत आठ वर्ष पूर्व ईश्वरदास शिवानी पुत्र मेघालाल निवासी सिन्धी कालोनी फर्रुखाबाद ने कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 25 जून 2016 को अपने घर से अपनी शराब की दुकानों से कैश एकत्रित करने हेतु अपनी बाइक संख्या यूपी ७६वी/0382 से अपने कर्मचारी जितेन्द्र पाठक पुत्र खुशीराम पाठक निवासी अमृतपुर थाना अमृतपुर के साथ सवा आठ बजे निकला था। मेरी मोटरसाइकिल मेरा कर्मचारी जितेन्द्र पाठक चला रहा था। जब मंै अपनी शराब की दुकानों (झोनी नगला, पचपुखरा, जसमई, ढिलावल, नरकसा, सलावत खाँ) से कैश १ लाख २५ हजार रुपये एकत्रित करके एक थैले मे रखकर बाइक के हैंडल मे कैश का थैला टांग दिया था। जब मैं अपने कर्मचारी जितेन्द्र पाठक के साथ समय करीव 9:45 बजे मोहल्ला सलावत खां से सिन्धी कालोनी अपने घर आ रहे थे, सलावत खां से थोडा आगे दूरी करीब 40 कदम स्थित एक स्कूल के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे अज्ञात बाइक चालक ने मेरी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे मेरी मोटरसाइकिल गिर गयी। थोडी ही देर में दो और अज्ञात व्यक्ती आ गये, एक व्यक्ति ने मेरे सर में कुछ मार दिया तथा दूसरे व्यक्ति ने मेरी मोटरसाइकिल के हैण्डल से टंगा झोला खीचकर अपने साथ लेकर भाग गये। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त विशाल उर्फ लाल बाथम को लूट के मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *