लूटपाट के दो मामलों में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूटपाट के दो मालमों में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त सुबोध यादव को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
2 दिसम्बर 2016 को कायमगंज कोतवाली के मोहल्ला पाठक निवासी आशुतोष ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि वह अपनी सर्राफा की दुकान बंद कर घर वापस लौट रहा था। रास्ते में तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसका बैग छीन लिया था। पुलिस ने धारा 394के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। 11 अपै्रल 2017 को उपनिरीक्षक राशिद अख्तर ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो अभियुक्त सुबोध यादव ने बताया कि 2 दिसम्बर 2016 को कायमगंज में जो घटना की थी। उसमें प्रयुक्त तंमचा घटना करते समय कुआं खेड़ा एक पुलिया पास र्इंट में छुपा दिया था। पुलिस ने तमंचा बरामद कर लिया था। वहीं दूसरी घटना जनपद मैनपुरी के भोगांव वरहट निवासी सच्चिदानंद ने भी पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि अपनी ससुराल दत्तूनगला कायमगंज बाइक सख्ंया यूपी 84एस/8967 से जा रहा था। रास्ते अचरा मार्ग पर तीन अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर 3900 रुपये व बाइक छीन ली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त सुबोध यादव को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *