गैंगेस्टर के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

पांच हजार रुपये के अर्थदंड से किया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने मुन्ना उर्फ बली मोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लाला निवासी शेखपुर कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 20 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार ने 24 मार्च 2004 को मुन्ना उर्फ बली मोहम्मद के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत दर्ज किया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने मुन्ना उर्फ बली मोहम्मद को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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