फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने नागेंद्र पुत्र बहादुर यादव निवासी रोहिला, पन्नालाल पुत्र अहिवरन निवासी अनूप नगला कोतवाली मोहम्दाबाद को दोषी करार देते हुए सजा के बिंन्दू पर 20 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है। बीते 22 वर्षों पूर्व कोतवाली प्रभारी मेरापुर ने नागेन्द्र, पन्नालाल के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसकी क्षेत्राधिकारी कायमगंज के आदेशानुसार विवेचना थानाध्यक्ष शमशाबाद कर रहे थे। उन्होंने न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी की आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने नागेंद्र, पन्नालाल को दोषी करार दिया। सजा के बिंन्दु पर 20 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है। नागेंद्र केंद्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध है।