पाक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने रवि उर्फ रवी पुत्र सत्यभान निवासी कन्हुऊ पट्टियां मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए हुए तीन वर्ष का व पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विगत आठ वर्षो पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस युवक ने दी गयी तहरीर में बताया की 27 जुलाई 2016 को करीब 3 बजे मेरी बहन घर पर मौजूद थी। उस समय रवि कुमार मेरे घर पर आया तथा बहन को गलत नियत से पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। बहन के चिल्लाने पर छोटा भाई आ गया और रवि भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने रवि को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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