जानलेवा हमले में दो भाइयों समेत सात लोगों पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 22 नवम्बर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष 7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने कुलदीप गुप्ता, सचिन गुप्ता पुत्रगण रामनिवास, गोलू चौहान पुत्र भगोल सिंह, संजय सिंह पुत्र शिवरतन, राजू पुत्र रविशंकर समस्त निवासीगण ग्राम राजेपुर राठौरी थाना राजेपुर, सोनू पुत्र विनोद, चंदन सिंह पुत्र अनिल कुमार निवासीगण हरिहरपुर राजेपुर को जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 22 नवम्बर की तिथि नियत की है।
बीते 12 वर्षो पूर्व थाना राजेपुर पुलिस को वीरपाल सिंह ने लिखित तहरीर में बताया की 14 अगस्त 2012 को बदायूं रोड राजेपुर तिराहा पर अपनी जगह पर दुकानों का निर्माण करवा रहा था। इसी बीच विपक्षी कुलदीप गुप्ता, सचिन, गोलू चौहान, संजय सिंह, राजू, सोनू, चंदन आदि लोगों ने मां बहन की गालियां देते हुए तमंचा और बन्दूकों से जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोली मजदूर के जा लगी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने कुलदीप, सचिन, गोलू, संजय सिंह, राजू, सोनू, चंदन को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 22 नम्बवर की तिथि निहित की है।

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