गैंगेस्टर के मामले में आरोपी को छ: वर्ष का कारावास

दस-दस हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने ऋषिपाल पुत्र शिवरतन सिंह निवासी बिरसिंहपुर थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 23 वर्षो पूर्व थानाध्यक्ष अमृतपुर एम0ए0 काजी मय हमराही कांस्टेबिल विजय प्रकाश, नीरज सिंह सरकारी जीप चालक राजवीर के साथख थाना क्षेत्र में भ्रमण कर गैंग लीडर ऋषिपाल के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। जिसमें विवेचक ने विवेचना कर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी की आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने ऋषिपाल को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारावास व दस हजार दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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