दस-हजार रुपये का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने अभियुक्त नागेंद्र पुत्र बहादुर यादव निवासी रोहिला, पन्नालाल पुत्र अहिबरन निवासी अनूप नगला कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते दोनो आरोपियों को छ: -छ: वर्ष का कारावास
बीते 22 वर्षो पूर्व थानाध्यक्ष मेरापुर आर0बी0 सिंह मय हमराही कांस्टेबिल सुभाषचंद्र, अशोक कुमार सरकारी जीप चालक शिशुपाल के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमण कर नागेन्द्र, पन्नालाल के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसकी क्षेत्राधिकारी कायमगंज के आदेशानुसार विवेचना थानाध्यक्ष शमशाबाद को सौंपी गयी थी। विवेचक ने न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी केआधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने नागेंद्र, पन्नालाल को दोषी करार देते हुए छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस हजार-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।