गैंगेस्टर के मामले में दो सगे भाइयों को छ: छ: वर्ष का कारावास

लगा दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने अभियुक्त जय सिंह, शिव सिंह पुत्रगण भगवान सिंह निवासी ग्राम बदनपुर थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए लेकर छ: छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विगत 21 वर्ष पूर्व थाना राजेपुर के तत्कालीन प्रभारी राजपाल सिंह ने दो सगे भाइयों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें दर्शाया था कि मैं 15 मई 2003 को मय हमराही कांस्टेबिल अनिल कुमार, योगेंद्र सिंह, अहिबरन, सत्यभान चालक सहित सरकारी जीप से गस्त व शांति व्यवस्था तलाशी अभियान चला रहे थे। अपराधी जय सिंह, शिव सिंह ने एक गिरोह बना रखा है। थानाध्यक्ष की सूचना पर समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने अभियुक्त जय सिंह, शिव सिंह को दोषी करार देते हुए छ: छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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