जानलेवा हमले में पिता-पुत्र सहित तीन पर दोष सिद्ध

जबाबी मुकदमे में एक पक्ष पर दोष सिद्ध व दूसरा पक्ष दोष मुक्त
सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 नंवबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष दस्यु प्रभावित न्यायाधीश न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने हरगोविंद सिंह यादव पुत्र रामभरोसे, योगेश, देवेश पुत्रगण हरगोविंद निवासीगण मोहल्ला शास्त्री नगर कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 21 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है।
26 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज पुलिस को 8 जून 1998 को सुबह लगभग चार बजे प्रेम संबंध के एक घटना हुई। जिसमें रेनू यादव की मृत्यु हुई और अनिल गुप्ता घायल हुए थे। इस सन्दर्भ दो लोगो ने जबाबी तहरीर देकर मुकदमे दर्ज करवाये गये थे। जिसमें हरगोविंद मास्टर ने अनिल गुप्ता के विरुद्ध धारा-302, 307, 309 आई.पी.सी. के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था व अनिल गुप्ता के पिता ने धारा-307 के तहत हरगोविंद, योगेश, देवेश के विरुद्घ दर्ज करवाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया तथा बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने हत्या के मामले में अनिल गुप्ता को दोष मुक्त कर दिया और जानलेवा हमले के मामले में हरगोविंद, योगेश, देवेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 21 नंवबर की तिथि नियत की गयी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *