फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम शैली रॉय ने जानलेवा हमले के मामले दिलीप पुत्र राधा किशन बाथम, भइयालाल पुत्र नन्हें लाल निवासीगण लाल दरवाजा कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
बीते 11 वर्षों पूर्व शहर कोतवाली के मन्नीगंज निवासी दीपक पुत्र राजू बाथम ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा भाई मिस्त्री का काम करता है। दिनांक 12 जून 2013 को समय करीब साढ़े सात बजे लाल दरवाजा से घर आ रहा था, तभी मेरे भाई धर्मेंद्र को जान से मारने की नियत से दिलीप, भइयालाल ने गोली मार दी। जो कि पीठ, बाहं पर जा लगी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार न्यायाधीश शैली रॉय ने दिलीप बाथम, भइयालाल को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास व दिलीप को सात हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जबकि भइयालाल को पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।