अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के मामले में कोर्ट हुआ सख्त
याचिकाकर्ता को छूआ तो ऐसा आदेश देंगे, जीवन भर याद रखेंगे
नई दिल्ली/फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। माफिया अनुपम दुबे के फरार चल रहे भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दी थी। इसके बाद भी पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिससे अभियुक्त पुराने मामलों की जांच में सहयोग नहीं कर पा रहा था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जतायी है।
जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यू0पी0 पुलिस ताकत का आनंद ले रही है। उसे संवेदनशील बनने की जरूरत है। अधिकारी यह समझ नहीं रहे हैं कि वह एक खतरनाक क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। याचिकाकर्ता पर एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक मामले में तो रजिस्ट्री के जरिए खरीद के बावजूद जमीन पर कब्जे का केस बना दिया गया है। बताते चलें कि अनुराग दुबे उर्फ डब्बन ने मारपीट, धमकी और संपत्ति में अवैध तरीके से घुसने के एक मामले को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने केस रद्द नहीं किया था, लेकिन यह कहा था कि फिलहाल उसकी गिरफ्तारी न हो। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच अधिकारी अभियुक्त डब्बन को फोन पर जांच के लिए पेश होने का नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस मिलने पर वह जांच में सहयोग के लिए पेश हो। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पर अभी भी गिरफ्तारी का खतरा है। इसलिए वह पेश नहीं हो पा रहा है। दो जजों की बेंच ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील राना मुखर्जी से कहा आप अपने डीजीपी को बता दीजिए कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया, तो ऐसा आदेश देंगे कि वह जीवन भर याद रखेंगे। यह नहीं चल सकता कि आप हर बार याचिकाकर्ता पर नया केस फाइल कर दें। हमने उसे अंतरिम राहत देते हुए जांच में सहयोग के लिए कहा है।
फतेहगढ़ पुलिस 82 का नोटिस कर चुकी है चस्पा
फर्रुखाबाद। बीते दिन फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे अनुराग दुबे कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवास पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया था। पुलिस द्वारा अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पर ईनाम भी घोषित किया गया है।