मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दलित के साथ मारपीट के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी एक्ट न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त धीर सिंह शाक्य, रामवीर सिंह शाक्य पुत्रगण हरिराम शाक्य निवासी भोजपुर कमालगंज को दोष करार देते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया।
विगत 6 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम भोजपुर निवासी श्रीराम सिंह पुत्र श्यामलाल ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि 15 अक्टूबर 2018 को लगभग 5 बजे मेरे घर एक युवक आया और उसने कहा कि थाने से पुलिस आई है, तुम्हे बुला रही है। मैं उसके साथ बाइक पर बैठ कर लैनगॉव के पास पहुंचा, तो एक एम्बुलेंस में धीर सिंह, रामवीर कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर गाड़ी में डाल लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मारपीट व दलित उत्पीडऩ के मामले में न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त धीर सिंह, रामवीर शाक्य को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया।

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