होली के मद्देनजर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मिलावटखोरों पर कसा गया शिकंजा

सात नमूने संग्रह कर तीन का किया गया चालान
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। होली पर्व के मद्देनजर एफ0एस0डी0ए0 ने छापामार कार्यवाही कर जांच हेतु 7 नमूने संग्रह किये व तीन चालान किए।
आगामी होली पर्व को देखते हुए मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए मंगलवार को नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, विमल कुमार एवं आशीष कुमार वर्मा के साथ छापामार अभियान चलाया गया। निकट तिकोना पुलिस चौकी रकाबगंज पर स्थित गोपाल गुप्ता पुत्र लालमन गुप्ता के खाद्य प्रतिष्ठान कंचन भोग स्वीट्स से खाद्य पदार्थ पनीर, बादाम रोल व गुझिया का 01-01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया। ग्राटगंज लालसराय पर स्थित रमन उर्फ रमव कुमार सक्सेना पुत्र राजकुमार सक्सेना के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ केसू नट पैक्ड का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया। किराना बाजार में स्थित राजेश खण्डेलवाल पुत्र कैलाश चन्द्र खण्डेलवाल के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ राइस पापड़ पैक्ड का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया। ग्राटगंज स्थित रिंकू पुत्र विनोद कुमार के खाद्य प्रतिष्ठान किराना स्टोर से खाद्य पदार्थ पापड़ (मक्खन ब्राण्ड) पैक्ड का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया।’ग्राटगंज स्थित संजय कुमार पुत्र रामऔतार के खाद्य प्रतिष्ठान अनुष्का किराना स्टोर से खाद्य पदार्थ बेसन का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया। इसके साथ ही अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने पर निम्न खाद्य कारोबार कर्ताओं का चालान किया गया। जिनमें डा0 राम मनोहर लोहिया हास्पिटल के सामने आवास विकास स्थित सचिन सक्सेना पुत्र बृज मोहन के खाद्य प्रतिष्ठान लव चाऊमीन भण्डार पर अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी। आवास विकास तिराहे के निकट मनोज सक्सेना पुत्र हरीकृष्ण सक्सेना के खाद्य प्रतिष्ठान विशाल छोले भटूरे पर अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी। आवास विकास तिराहे के निकट स्थित राहुल सक्सेना पुत्र प्रेमचन्द्र सक्सेना के खाद्य प्रतिष्ठान पर अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा-56 अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।

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