उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली है और जल्द ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होंगे। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा और निर्दलीय प्रत्याशी राम अमृत ने समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस ले लिया है। मामला 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। सभा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को 13000 से अधिक वोटों से हराया था और विधायक बने थे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया था और नोटरी के नियमों में उल्लंघन किया था। हालांकि, अब उनकी याचिका वापस हो गई है। ऐसे में जल्द ही मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी। मिल्कीपुर को लेकर पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कहा कि आज याचिका वापस हुई है। मैं बहुत खुश हूं। मिल्कीपुर में जल्द चुनाव होगा। वहां की जनता सफर न करें। वहां विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। यूपी में हाल ही में नौ सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें समाजवादी पार्टी को दो और एनडीए में शामिल दलों के खाते में सात सीटें गईं।
इस पर दाखिल हुई थी याचिका
भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने सपा प्रत्याशी के नामांकन पत्र में दाखिल हलफनामे पर सवाल उठाते हुए 22 अप्रैल 2022 को अदालत में मामला दाखिल किया था। याचिका में कहा गया कि सपा प्रत्याशी के नामांकन पत्र के हलफनामा पर जिस अधिवक्ता ने नोटरी की थी उन्हें नोटरी करने का अधिकार नहीं था। मामला लंबित होने के कारण हाल ही में हुए उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई थी।
वोट को लूटकर भाजपा ने चुनाव जीता-अखिलेश
वहीं उपचुनाव के नतीजों के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। सपा मुखिया ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग से भाजपा चुनाव जीती। चुनाव में शासन-प्रशासन दुशासन बना। लोकतंत्र के चीर-हरण को जनता रोकेगी। ईवीएम के बटन की फोरेंसिक जांच कर ली जाए कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबा। जिनकी उंगली पर निशान नहीं है, उनके भी वोट डाले गए। कुंदरकी के चुनाव में भाजपा ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। वोट को लूटकर भाजपा ने चुनाव जीता।
कभी भी चुनाव करा सकता है चुनाव आयोग
अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जो हमने विड्रोल की एप्लीकेशन लगाई थी जैसा कि इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कराने से मना कर दिया था क्योंकि हमारी पिटीशन पेंडिंग थी, आखिरी तारीख पर जब हमने विड्रोल की एप्लीकेशन लगाई थी अवधेश प्रसाद के वकील द्वारा इसका विरोध दर्ज किया गया था कि यह कहते हुए की सारी पार्टी जो भी इसमें उम्मीदवार हैं उन सबको नोटिस किया जाना चाहिए, अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इस आधार पर हमने सबको नोटिस कराया था। एप्लीकेशन अखबार में पब्लिकेशन कराई थी। उन सबके बाद आज पिटीशन लगी हुई थी। आज हमने फिर से मेंशन किया और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सारा कंप्लाइंस हो चुका है। इस ड्यूरेशन में किसी का विरोध दर्ज नहीं हुआ है इसलिए हमें विड्रोल की परमिशन दे दी जाए। हमारी अपील को सुनते हुए कोर्ट ने विड्रोल की परमिशन दे दी है। अब इसके बाद मिल्कीपुर में कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव कर सकता है।