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डकैती के मामले में 6 लोगों को दस-दस वर्ष का कारावास

50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने राजेश उर्फ पटेला पुत्र कन्हैया निवासी कोपर झुंझुन राजस्थान, महेंद्र उर्फ महेश पुत्र ओमीराम ख्वाजा कालोनी वीछवाल बीकानेर राजस्थान, कालिया पुत्र भरती निवासी झाकड़ी बेहाल भिवानी हरियाणा, मनोज उर्फ छोटू पुत्र भूरा निवासी झुग्गी बस्ती अलवर राजस्थान, विनोद उर्फ छोटू पुत्र गंगाराम निवासी दुजाना थाना वेरी झज्जर हरियाणा, रामवीर पुत्र अमर सिंह निवासी भवानी खेड़ा रेलवे फाटक पलवल हरियाणा को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारवास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बीते 6 वर्षों कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैं अपने घर पर बच्चों व परिवार के साथ सोया था, तभी 25/26.01.2018 को रात्रि करीब 12.40 बजे करीब 7-8 बदमाश घर में घुस आए। जो अपने हाथों में नाजायज असलाह लिए थे। घर में घुसते ही सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया। कमरे में रखे बक्से का ताला तोडक़र बक्से में रखा सामान बहू के कानों के झाले, पैरों की पाजेब व हाथों की छपक छल्ले व बेटी की झुमकी सोने की, पैरों की पाजेब तथा चार हजार की नकदी चुरा ले गये। जाते समय पीडि़त के लडक़े फहीम को पकडक़र ले गये। बाकी को कमरे के अंदर बांधकर बंद कर गए। उपरोक्त घटना के संबंध में पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 376डी, 395 आई.पी.सी. व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य के गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार डकैती के मामले के तहत राजेश, महेंद्र, कालिया, मनोज, विनोद, रामवीर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव से धारा 376डी आई.पी.सी. व पाक्सो एक्ट के मामले में दोष मुक्त कर दिया। जेल में बिताई गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

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