पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही, न्यायालय में दिया प्रार्थना पत्र
कमालगंज, समृद्धि न्यूज। खेत का बैनामा करने के लिये 25 लाख लेकर बैनामा ना करने पर रुपये वापस मांगने पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त ने थाना पुलिस व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब पीडि़त ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।
जानकारी के अनुसार अखिल गुप्ता आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र स्व0 घनश्यामदास गुप्ता निवासी मोहल्ला गांधी नगर थाना कमालगंज का निवासी है। पीडि़त ने १७३(४) बी.एन.एस.एस. के तहत न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र कहा कि उसकी गल्ला की आढ़त अमित ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से मंडी समिति में है। पीडि़त की आढ़त पर रामभरोसे, सुखलाल, शम्भूदयाल पुत्रगण इतवारी, रक्षपाल, भूरेलाल पुत्रगण भजनलाल, हरिओम पुत्र बृजलाल, हरदेवी पत्नी स्व0 बृजलाल निवासीगण ग्राम नगला मिर्जा थाना कमालगंज फसलें विक्रय करने के लिए आते जाते रहते हैं। इस कारण पीडि़त की उपरोक्त लोगों से अच्छी जान पहचान हो गयी थी। उपरोक्त लोगों ने मई २०१५ में पीडि़ता से कहा कि उनका व अन्य परिवारीजनों का खेत विक्रय हेतु है। उन्हें 25 लाख रूपयों की आवश्यकता है। जिस पर पीडि़त ने कहा कि वह खेत खरीद लेगा, लेकिन वह २५ लाख रुपया इकट्ठा नहीं दे पायेगा। यदि तीन किस्तों में रूपया ले लो, तो वह तुम्हारा व तुम्हारे परिवारीजनों का खैत बैनामा करवा लेगा। तब पीडि़त ने उपरोक्त लोगों से २५ लाख रुपये में सौदा कर लिया। तब पीडि़त ने मु0 25 लाख रूपया तीन किस्तों में दिनांक 11.05.2015 को मु0 ६,००,०००/-, दिनांक ०६.०७.२०१५ को मु0 ११,००,०००/-, दिनांक ०३.10.2015 को शेष 8,00,000/- रुपया नकद इन लोगों को दे दिये थे। दिनांक 03.10.2015 को उपरोक्त रामभरोसे आदि ने तहसील फर्रुकाबाद में कुल 25,00,000/- लाख रुपये की रसीद समरपाल सिंह पुत्र शैतान सिंह निवासी शास्त्रीनगर कमालगंज व आदेश कुमार पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी मोहल्ला आजाद नगर कमालगंज के सामने अपने-अपने हस्ताक्षर व फोटो 100/- रुपये के स्टाम्प पर लगाकर नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रार्थी को दी। उसके बाद उपरोक्त रामभरोसे आदि की नियत में फर्क आ गया। पीडि़त से 25 लाख रूपया नकद प्राप्त करके बैनामा करने हेतु हीलाहवाली करते हुए खेत का बैनामा नहीं किया। तब पीडि़त ने दिनांक 08.02.2016 को पंचायत डलवाई गई। तब उपरोक्त रामभरोसे आदि पीडि़त को अपने खेत बैनामा करने हेतु दिखाने के लिए मिर्जा नगला रोड पर गए और पीडि़त को खेत दिखाया, तो पीडि़त ने राममरोसे आदि से कहा कि उक्त गाटा संख्या 125 की आराजी इन्द्रेश पथरिया, अभिषेक पथरिया व अवधेश पथरिया की थी। जिनके नाम इन्तखाब खतौनी में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या 125 की आराजी का बैनामा पीडि़त दिनांक 28.04.2015 व दिनांक 17.08.2015 को उपरोक्त अभिषेक पथरिया आदि से करा चुका है तथा पीडि़त के नाम दाखिल खारिज हो चुका है। जिस पर कब्जा व दखल पीडि़त का है। तब पीडि़त ने उक्त सभी लोगों से कहा कि उन लोगों ने पीडि़त के साथ धोखाधड़ी व छल करके यह जानते हुए कि उक्त खेत उनके स्वामित्व व अध्यासन में नहीं है और पीडि़त से बेईमानी करके मु0 25 लाख रूपए ठग लिए हैं। पीडि़त ने रामभरोसे आदि से अपने 25 लाख रुपया वापस करने हेतु सैकड़ों बार तकादा कर चुका है, परंतु वह लोग पीडि़त का रूपया नहीं दे रहे हैं। पीडि़त दिनांक 11.06.2025 को निहाल व समरपाल के साथ रामभरोसे आदि उपरोक्त लोगों के घर ग्राम मिर्जा नगला गया और पीडि़त ने इन लोगों से कहा कि पीडि़त का 25 लाख रूपया वापस करो अन्यथा अपने खेत स्थित राजेपुर व गौसपुर वाले का बैनामा तहसील चलकर कर दो। इस पर उपरोक्त लोग गाली-गलौज करने लगे तथा कहा कि खेत का बैनामा भी नहीं करेंगे और कहा कि अगर दोबारा रुपयों का तकादा किया, तो जान से मार देंगे। पीडि़त थाना कमालगंज गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब पीडि़त ने पुलिस अधीक्षक को दिनांक 08.08.2025 को रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे रहा है।
धोखाधड़ी कर खेत विक्रय के नाम पर पर हड़पे 25 लाख
