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29 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापा, 03 विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिलाधिकारी द्वारा कृषकों को सुगमतापूर्वक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु उर्वरक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापा/जाँच की कार्यवाही करायी गयी। जिला कृषि अधिकारी जानकारी देते हुए बताया कि सदर तहसील में जिला कृषि अधिकारी एवं आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, अमृतपुर तहसील में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर एवं अपर जिला कृषि अधिकारी तथा कायमगंज तहसील में उप कृषि निदेशक एवं सहायक निबन्धक सहकारिता द्वारा छापे की कार्यवाही की गयी। छापे में उर्वरक के 29 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया एवं उर्वरक के 13 नमूनें गुणवत्ता परीक्षण हेतु ग्रहित किये गये। इनका परीक्षण राज्य स्तरीय प्रयोगशाला से कराया जायेगा एवं परिणांम अमानक प्राप्त होने की दशा में सम्बन्धित विके्रता का लाइसेन्स समाप्त करते हुए विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। छापे के दौरान प्रतिष्ठान बन्द कर गायब होने वाले विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित कर दिये गये है।
मेसर्स छोटू फर्टिलाइजर्स हथियापुर-निरीक्षण के समय विक्रेता दुकान बन्द कर बिना किसी सूचना के गायब मिले। मेसर्स न्यू मां गायत्री बीज भण्डार अमृतपुर-निरीक्षण के समय विके्रता दुकान बन्द कर बिना किसी सूचना के गायब मिले। मेसर्स हरियाली कृषक सेवा केन्द्र फैजबाग निरीक्षण के समय विके्रता दुकान बन्द कर बिना किसी सूचना के गायब मिले। जिसके कारण जांच नहीं की जा सकी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि नियमित छापामार कार्यवाही जारी रहेगी। कोई भी विके्रता मुख्य उर्वरकों के साथ टैगिंग, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करनें, किसान को पीओएस मशीन से कृषकों का आधार अंकन करते हुए उनकी इन्तखाव, खसरा खतौनी/जोतवही आदि देखकर उनकी जोत के आधार पर संस्तुत मात्रा से अधिक उर्वरक की बिक्री करते पाये जाने पर सम्बन्धित विके्रता के विरुद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। किसानों को अवगत कराया गया कि जनपद में लगातार उर्वरकों की आपूर्ति हो रही है। उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण न कर संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें।

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