फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास में आरोपित ओम प्रकाश पुत्र लालाराम निवासी पुनपालपुर थाना मेरापुर को 3 वर्ष का करावास व 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते 9 वर्ष पूर्व ग्राम पुनपालपुर थाना मेरापुर के रहने वाले अजेंद्र कुमार ने 2 अप्रैल 2016 को मुकदमा दर्ज कराया की दिनांक 1 अप्रैल 2016 की रात्रि 10.00 बजे करीब मेरे लडक़े प्रदीप का तिलक चढ़ रहा था। जिसमें मेरे रिश्तेदार आसपास के लोग इक_े थे। मेरे बड़े लडक़े अनिरुद्ध सिंह का साला विशाल पुत्र शिवनारायण उम्र 14 वर्ष निवासी हुसैनगंज थाना कमालगंज भी आया था। मेरे गांव के ओमप्रकाश पुत्र लालाराम ने आकर तिलक समारोह में जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। गोली मेरे लडक़े के साले विशाल के सिर में जा लगी। जिससे उसकी मौत हो गयी थी। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित ओम प्रकाश को 3 वर्ष का कारावास व 4000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
गैर इरादतन हत्या के प्रयास में 3 वर्ष का कारावास व जुर्माना
