फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने लियाकत पुत्र खुर्शीद को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारवास व 10 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 8 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मेरा पुत्र 5 वर्षीय सुबह लगभग 8 बजे गांव में लगे हैण्डपम्प पर नहा था, तभी पड़ोस के लियाकत ने मेरे पुत्र को लालच देकर खाली पड़े मकान में ले जाकर गलत काम करने लगा। बच्चे ने घर आकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने लियाकत को पाक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारवास व 10 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारवास
