फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मिलावटी सामान बेचने वाले 20 व्यापारियों पर 5.32 लाख रूपयों का जुर्माना किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध वाद दायर किये गये थे।
जिनमें से निम्न वादो में अतिरिक्त जिला अधिकारी सुभाष चन्द्र प्रजापति द्वारा माह दिसम्बर में निम्न खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा पैरवी की गई। सहायक आयुक्त खाद्य सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22.09.2022 को अब्दुल सत्तार पुत्र निसार अहमद के बीबीगंज मेन रोड पर मोटर साइकिल पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबारकर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 24.06.2022 को मुन्ना पुत्र करीम खाँ के सोता बहादुरपुर कोतवाली फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान/थोक फल विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ आम व आम को पकाने हेतु साथ में रखा गया कैमिकल का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था व खाद्य कारोबारकर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 40000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 20.07.2022 को अतुल गुप्ता पुत्र बनारसी गुप्ता के निकट बी0एस0एन0एल0 ऑफिस लालगेट स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बजरंग भोजनालय से संग्रहीत खाद्य पदार्थ खोया का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 06.08.2021 को मेहराज पुत्र नवीश खान को निकट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अमृतपुर पर बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 28.08.2021 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 19.05.2022 को शैलेन्द्र सिंह पुत्र अमरपाल के पांचाल घाट पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दुध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबारकर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 13.10.2021 को संजीव उर्फ नन्हें पुत्र लज्जाराम के कानपुर रोड नवदिया फतेहगढ़ पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दुध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबारकर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 31.08.2022 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 45000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 13.03.2022 को विनोद पुत्र रतीराम को नगला नींव रठौरा मोहम्मदाबाद पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबारकर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 30.11.2022 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 12000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 11.04.2022 को अभिषेक गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता के मोहल्ला आजादनगर मोहम्मदाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स श्रद्धा आइसक्रीम से संग्रहीत खाद्य पदार्थ आइसकैण्डी घोल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 14.03.2022 को नसीम पुत्र मोहम्मद यूसुफ के अताईपुर रोड बाजार कलाँ शमसाबादए स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 29.04.2022 को अरविन्द कुमार पुत्र मलिखान सिंह के निकट छोटी जेल चैराहा पुलिस लाइन रोड फतेहगढ़ पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स अरविन्द प्रोविजन स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 15.03.2022 को खालिद हुसैन पुत्र शहजाद हुसैनए के गौसपुर कमालगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान माज किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबारकर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने परए उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को वाद दायर किया गया थाए जिसमें न्यायालय द्वारा 45000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 16.03.2022 को शिवम गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ताए के लोको रोड भोलेपुर फतेहगढ़ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स शिव ओम स्वीट हाउस से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था। उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 30.01.2023 को बृजकिशोर पुत्र अंग्रेज सिंह के जहॉगीरपुर थाना.जहानगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान खाद्य कारोबारकर्ता को बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 24.06.2022 को राजीव कुमार शाक्य पुत्र शिवलाल के निकट बघार नाला बेवर रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स कल्लू चाट भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 26.05.2023 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। दिनांक 10.03.2021 को अमित सक्सेना पुत्र सुरेश बाबू को निकट ट्रान्सपोर्ट चौराहा कम्पिल रोड कायमगंज पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 29.05.2021 को वाद दायर किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। कुल 20 बीस लोगों 5.32 लाख जुर्माना किया गया है। इन लोगों के सैम्पल जांच में फेल हो गये थे।
