फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आगजनी के मामले में अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त सम्भारी पुत्र इच्छाराम निवासी कड़हर कमालगंज, बुदद्दा उर्फ पुरुषोत्तम पुत्र रघुवीर सहाय, बब्बू पुत्र सदानंद निवासीगण खुटिया कमालगंज, सुरेश, श्याम नारायन पुत्रगण राधाकृष्णन निवासीगण बांकापुरवा कमालगंज, दिनेश पुत्र स्व0 ओंकार निवासी बारामऊ हरदोई को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा ७ अक्टूबर को सुनाई जायेगी।
विगत 29 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के गंगापार में मटरू अक्सर आकर ग्रामवासियों को परेशान करता रहता था। शुक्रवार को गांव वालों ने एक राय होकर बदमाश मटरू को दौड़ाकर भगया था, तब मटरू ने गांव फूंकने व जान से मारने की धमकी दी थी। 14 दिसंबर 1996 को सुबह लगभग आठ बजे मटरू अपने गिरोह के अन्य साथियों के बब्बू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्यामनारायन, सुरेश, दिनेश, मुन्नू को साथ लेकर आया। आरोपीगण नाजायज हथियारों से लैस होकर गांव के पास आकर फायर करना शुरू कर दिया था। जिससे गांव वाले डर की वजह से घर छोडक़र भाग गए थे। तब उन लोगों ने घर पर धावा बोलकर घरों में आग लगा दी और घरेलू समान आग में फेंक दिया था। आग से मगनलाल, सामंत, श्यामसुंदर, सुनील, सुक्खा, जयराम, अवनीश, हरिश्चन्द्र के घर जलकर राख हो गये थे। चीख पुकार सुनकर गांव के कई लोग आ गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने सुम्भारी, बुद्धा उर्फ पुरूषोतम, सुरेश, श्यामनारायन, दिनेश, बब्बू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा ७ अक्टूबर को सुनाई जायेगी।
दो सगे भाइयों सहित 6 को आगजनी के मामले में दोष सिद्ध, सजा सात अक्टूबर को
