सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने गैर इरादातन हत्या के मामले में अनूप कुमार उर्फ अमित कुमार, रोहिताश पुत्रगण पातीराम वर्मा, पातीराम पुत्र स्व0 निरंजन समस्त निवासीगण पुनपालपुर मेरापुर को दोषी करार देते हुए अनूप, रोहिताश को जेल भेज दिया, जबकि पातीराम के विरुद्ध गौर जमानतीय वारंट जारी कर दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि नियत है।
बीते पंद्रह वर्षों पूर्व थाना मेरापुर क्षेत्र के ग्राम पुनपालपुर निवासी श्रीकृष्ण पुत्र रामस्वरूप ने पुलिस को जुबानी सूचना देकर बताया कि मेरा रोहिताश, अनूप, सुरजीत, पातीराम से मोबाइल फोन के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया था। उक्त लोगों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। वादी श्रीकृष्ण की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुरजीत की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायालय में चली गई। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार पाल की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने अनूप, रोहिताश, पातीराम को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि नियत है।
गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्रों सहित तीन पर दोष सिद्ध
