मानक पूरे न करने वाले मेडिकल स्टोर के लाइसेंस होंगे निरस्त
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। औषधि निरीक्षक डॉ0 परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा दुर्गा फार्मा का औचक निरीक्षण किया गया। संदिग्धता के आधार पर तीन नमूने सील कर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच के दौरान संचालक दवाओं के क्रय विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर सके। मौके पर मौजूद प्रोपराइटर को सख्त चेतावानी देते हुए दो दिन के अंदर बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही फर्म के मैप एवं स्वामित्व से संबंधित अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डॉ0 द्विवेदी ने बताया कि जो मेडिकल स्टोर संचालक नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लाइसेंस के निलंबन एवं निरस्तीकरण की प्रक्रिया औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत आरंभ कर दी जाएगी।
ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर दवाओं के भरे सैंपल
