जानलेवा हमले में आरोपी को 6 वर्ष का कारावास, 60 हजार का जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। तमंचा से जान से मारने की नियत गोली मारने के मामले में अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी रघुनन्दन पुत्र मुंशीलाल निवासी हरियलपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए छह वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
विगत 9 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम हरियलपुर निवासी कुंवर सेन ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 21 जून 2014 को मैं अपने घर पर मौजूद था। मेरे ताऊ का लडक़ा लेखपाल की पत्नी उर्मिला शाम को शौचक्रिया करने खेतों की तरफ गयी थी। वापस घर आते समय गांव के बाहर स्कूल के पास मेरे गांव के प्रेम सिंह पुत्र महेशचंद्र की भाई की पत्नी उर्मिला से कहासुनी हो गई, तभी गांव के ही सुरेशचन्द्र, महेश चंद्र, रघुनाथ पुत्रगण मुंशीलाल भी आ गया और गाली-गलौज करने लगे। शोर सुनकर मैं व मेरा भाई कश्मीर हाथ मे टॉर्च लेकर मौके पर पहुंच गए। टार्च की रोशनी में इन सभी को पहचान लिया। उपरोक्त लोगों को गाली देने से मना किया तो इसी बात को लेकर रघुनंदन ने अवैध तमंचा से जान से मारने की नियत से गोली मार दी। उक्त सभी लोग फायर करते हुए खेतों की तरफ भाग गए। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रेम सिंह, सुरेश, महेश, रघुनंदन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 504 के तहत दर्ज कर लिया। विवेचक ने सक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई पूर्ण होने के बाद बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अभिषेक सक्सेना, अखिलेश कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर रघुनंदन को दोषी करार देते धारा 307 में छह वर्ष का कारवास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। धारा 25 के आरोप में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं साक्ष्य के आभाव से प्रेम सिंह, सुरेश सिंह, महेश सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *