दुष्कर्म व पाक्सो के मामले में गोपाल को दोषी करार दिया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी की षडयंत्र के तहत हत्या कर व साक्ष्य मिटाने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने विनोद पुत्र नन्दलाल, उषा देवी पत्नी नन्दलाल निवासीगण गौटिया पश्चिमी राजेपुर व नन्हें उर्फ अमित पुत्र रामपाल निवासी बगला की मड़ैया राजेपुर को हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया व गोपाल को दुष्कर्म व पाक्सो के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 19 अक्टूबर की तिथि निहित है थाना क्षेत्र राजेपुर के ग्राम युवक के पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मेरी 15 वर्षीय पुत्री की मेरे गॉव के लोगों ने बलात्कार कर हत्या कर दी है। गोपाल पुत्र नेकराम, हरवंश, उत्तम, पंकज, रवि, अमित व 3 अज्ञात विरूद्ध हत्या व पाक्सो, गैंगरेप, साक्ष्य मिटाने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर प्रकाश में यह आया कि मृतका के साथ दुष्कर्म व पाक्सो के मामले में गोपाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मृतिका की हत्या व षडयंत्र साक्ष्य मिटाने के मामले में मृतिका की मां उषा देवी, भाई विनोद, नन्हे के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतिका के 8 चोट आई थीं। मृत्यु का कारण फांसी थी। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने गोपाल, विनोद, उषा देवी, नन्हें को दोषी करार देते जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 19 अक्टूबर की तिथि नियत है। ———————-
