न्यायालय ने थानाध्यक्ष फतेहगढ़ को स्पष्टीकरण सहित किया तलब

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार-1 ने थानाध्यक्ष कोतवाली फतेहगढ़ को जारी नोटिस में कहा है कि वाद संख्या-2014/99 राज्य बनाम रामलड़ैते आदि, वाद संख्या-6182/1994 राज्य बनाम चक्रेश कुमार तथा वाद संख्या-3317 सन 2023 राज्य बनाम हरनाम सिंह आदि प्रकरण अनावश्यक रुप से लम्बित हैं। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अनेकों बार गैर जमानतीय अधिपत्र/एन0एस0 निर्गत किये गये, किन्तु पुलिस थाना कोतवाली फतेहगढ़ द्वारा न तो अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न ही निर्गत आदेशिकायें तामीलशुदा या अदम तामील न्यायालय में पेश किये गये जो अत्यन्त आपत्तिजनक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस थाना कोतवाली फतेहगढ़ न्यायालय के कार्य के प्रति उदासीन है तथा न्यायालय के कार्यों में रुचि नहीं ले रही है। उपरोक्त प्रकरण 2000 से पूर्व के काफी प्राचीन है। जिनका निस्तारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अतिशीघ्र किया जाना है। इसलिए आपको नोटिस के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक १८ मार्च तक अपना स्पष्टीकरण दाखिल करना सुनिश्चित करें।

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