हत्या व हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र सहित चार को आजीवन कारवास

ओमकार व अमित को 66500, मनीष व अवनीश को 71500 रुपये का जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पांच वर्ष पूर्व में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने मनीष पुत्र जगदीश, अमित उर्फ गुड्डा, ओमकार पुत्र गजराज, अवनीश पुत्र ओमकार को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया।
वर्ष 2018 को थाना नबाबगंज के मोहल्ला रामलीला मैदान निवासी कामता प्रसाद ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा पुत्र कलपेंद्र ओमकार की पुत्री को भगाकर ले गया था। तब से ओमकार, अवनीश, सुबोध, प्रमोद, विपिन, मनीष मुझे परेशान कर रहे थे। उक्त लोगों ने 4 जून 2018 को मेरे घर में घुसकर नाजायज असलाह से फायरिंग करने लगे। मेरी पत्नी सुधा की गोली मारकर आरोपियों ने हत्या कर दी और मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। मैने छत से कूद कर जान बचाई। पुलिस ने दी गयी तहरीर के आधार मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने धारा 147,148,149,452,307,302 में ओमकार, अवनीश, मनीष, अमित को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास व 61500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव से विपिन, दिनेश, सुबोध, प्रमोद, रजनीश, सनी को दोष मुक्त कर दिया । वही ओमकार को धारा 3/25/27 में 2 वर्ष का कारवास व 5 हजार का जुर्माना, अवनीश को धारा 307 में 5 वर्ष कारवास व 5 हजार का जुर्माना तथा धारा 3/25/27 में 2 वर्ष का कारवास व 5 हजार रुपये का जुर्माना, अमित को धारा 3/25/27 में 2 वर्ष कारवास 5 हजार का जुर्माना, मनीष को धारा 307 में 5 वर्ष कारवास 5 हजार का जुर्माना तथा धारा 3/25/27 में 2 वर्ष का कारवास 5 हजार रुपए का जुर्माना से दण्डित किया

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