सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सन्त के घर मे घुसकर डकैती डालने व सन्त की शिष्या के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने सुनील कुमार पुत्र मशाल तेली, मुन्ना लाल उर्फ पंडित पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम चुरसाई जहानगंज को दोषी करार दिया। सजा के बिंन्दु पर 26 सितम्बर की तिथि नियत है।
बीते 8 वर्षों पूर्व थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम चुरसाई निवासी कलेक्टर दास ने थाना पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि जहानगंज-फर्रुखाबाद रोड पर प्रतिदिन की तरह अपने सहयोगी बाबा ह्रदयराम तथा बालकदास व शिष्या माया देवी सभी लोग सोए हुए थे। करीब रात डेढ़ बजे रात्रि चार अज्ञात चोर चोरी करने की नियत से घुस आए और बड़ा संदूक खोलकर बक्से में से तीन हजार रुपये निकाल लिए, तभी खटपट की आवाज से उसकी आंख खुली और उसने उन्हें टोका, तो चारों अज्ञात व्यक्तियों ने हाथों में लिए डंडों से उसे व उसके सहयोगी बाबाओं को बुरी तरह से पीटा और बलात्कार करने की नियत से माया देवी को पास के खेत में मारपीट कर ले गए। खेत पर मायादेवी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया।
इस बीच खेत में पानी लगाने वालों ने ललकारा, तो उक्त लोग माया देवी को छोडक़र भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर सुनील कुमार, मुन्ना लाल, प्रबल प्रताप के विरुद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान 319 के तहत टिंकू पाल को तलब किया गया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने सुनील कुमार, मुन्ना लाल को दोषी करार दिया। सुनील कुमार को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और मुन्ना लाल के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए। सजा के बिन्दु पर 26 सितम्बर की तिथि नियत है। साक्ष्य के अभाव में प्रबल प्रताप, आदेश को दोष मुक्त किया गया।
सामूहिक दुष्कर्म व डकैती डालने वाले दो आरोपियों पर दोष सिद्ध
