सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश रितिका त्यागी ने हत्या के मामले में उमेश चन्द्र पुत्र नाहर सिंह निवासी नगला कोठी बिछवा मैनपुरी, राजेश कुमार पुत्र अर्जुन सिंह यादव, सुधीर पुत्र शेर सिंह निवासीगण जिराउ कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।
बीते 21 वर्षो पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम जिराउ निवासी कल्पना पत्नी बलवीर सिंह यादव ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी पहली शादी रामभरोसे धानुक निवासी जिराउ से हुई थी। घटना से करीब 15 साल पहले मैंने रामभरोसे को छोडक़र बलवीर सिंह यादव से शादी कर ली थी और पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी थी। बलवीर से मुझे तीन लड़किया और एक लडक़ा हुआ। लडक़ा खत्म हो गया था। मैं बलवीर के साथ घर में रहती थी। बलवीर के घर वाले बलवीर से नाराज रहते थे। उनके परिवार के बच्चों की शादी नही हो रही थी। घटना के चार महीना पहले राजेश का तिलक मलोखर से आना था। जब उन लोगों को मालूम हुआ बलवीर ने मुझसे शादी की है तब तिलक न चढ़ाकर वह लोग वापस लौट गए। तब से अर्जुन के लडक़े मेरे पति से रंजिश मानते हैं। हम लोग उनसे सतर्क रहने लगे हैं। 8 अक्टूबर 2003 को बलवीर सुबह शौचक्रिया करने गए थे। तब मैंने देखा राजेश, सुधीर, ब्रजेश, उमेश तेजी से भागते उधर ही जा रहे थे। मुझे शक हुआ मैं अपनी लडक़ी के साथ बलवीर को बचाने के लिए चली। तब तक चारों लोगों ने खेत में पकड़ लिया। राजेश, उमेश ने मेरे पति को गोली मारी और मौके पर उनकी मौत हो गयी। चीखने चिल्लाने पर गांव के लोग आ गए। जिस पर हमलावर भाग गये थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश, शैलेश सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिक त्यागी ने अर्जुन, राजेश, सुधीर को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 10 अक्टूबर की तिथि नियत है।
हत्या के मामले में साले बहनोई सहित तीन अभियुक्तों पर दोष सिद्ध
