सजा के बिन्दु पर 6 दिसम्बर की तिथि नियत
आरोपियों ने दिनदहाड़े बसअड्डा पर गोली मारकर की थी हत्या
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज द्वितीय अभिनीतम उपाध्याय ने हत्या के मामले में अजय सक्सेना पुत्र स्व0 बालकराम निवासी ग्राटगंज, राजू वर्मा पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी लालसराय, राज कपूर पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी लालदरवाजा रेटगंज कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए सजा के बिंन्दु पर 6 सुनवाई के लिए दिसम्बर की तिथि नियत की है।
बीते 21 वर्षों पूर्व कोतवाली के मोहल्ला पक्कापुल निवासी पप्पी पुत्र लाल बाथम ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैं अपने भाई अजय, बहन राखी, बहनोई विनोद, मोनू के साथ कचहरी फतेहगढ़ तारीख करने साथ गया था। उपरोक्त मुकदमे में मृतक की पत्नी कंचन देवी हम लोगों से रंजिश मानती थी। हम लोग तारीख करने के बाद शाम ५ बजे बस स्टैण्ड फर्रुखाबाद पर टेम्पो से उतरकर अपने भाई अजय व मोनू को बाहर जाने के लिए बस स्टैंड की ओर भेजा, तभी एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति जिसमें अजय अपने हाथ मे बंदूक लिये था तथा राजू अपने हाथ में बंदूक लिये था, जबकि राज कपूर मोटसाइकिल चला रहा था। मोटसाइकिल को रोककर अजय को ललकारा आज साला बचकर न जाने पाये। सभी लोग दौड़ पड़े। राजकपूर ने गोट से रिवाल्वर निकाली और सभी लोग फतेहगढ़ की ओर भागने लगे। उन लोगो ने फायर किए। बद्री विशाल के पास गली में मेरे भाई के गोली लग गयी। जिससे वह गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर बद्री विशाल के पास खड़ी पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया। हम अपने भाई को लोहिया अस्पताल ले गए। जहां उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनीतम उपाध्याय ने अजय सक्सेना, राजू वर्मा, राज कपूर को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 6 दिसम्बर की तिथि नियतकी गयी है, जबकि साक्ष्य के अभाव से शेर मोहम्मद को दोष मुक्त कर दिया।
हत्या के मामले में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध
