फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने विपुल कुमार उर्फ पपला पुत्र रूपराम निवासी उलियापुर कोतवली कायमगंज को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का करावास व 11500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 5 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज निवासी युवक ने दी गयी तहरीर में बताया की मैं कायमगंज बाईपास टाकीज परिसर में बैठा हुआ था, तभी कुछ लोगों के आने से मैं घबरा गया तथा मेरी लेबर दुकान तोड़ रही थी। आरोपी ने कहा कि मैं नरैनामउ प्रधान हूं मेरा नाम पपला है, तुम किसके आर्डर से दुकान तुड़वा रहे हो। यह जगह तो मेरी, मैने उसे बहुत बार समझाया। पर वह नहीं माना और मेरी लेबर से घन लेकर चला गया। दोपहर लगभग 12 बजे बाईपास रोड स्थित टाकीज के पास नरैनामउ प्रधान विपुल उर्फ पपला व अमर गुप्ता, सुधांशु पाण्डेय, अमर व एक अज्ञात आ गये और कहा कि अशोका कहा है तथा फायरिंग करने लगे। गोली रामनरेश के सिर व पास में खड़ा बालक विशाल कुमार, अशोक जाटव निवासी लालपुर के लगी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विपुल कुमार, सुधांशु पांडेय, अमर चौसेनी व नटवर के विरुद्ध धारा 307 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान अमर गुप्ता, सुधांशू, अमर चौसेनी की फाइल पृथक कर जिला जज के न्यायालय में विचाराधीन है। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवकता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने विपुल कुमार उर्फ पपला को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारवास व 11500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के आभाव से नटवर उर्फ सुधीर को दोषमुक्त कर दिया।
जानलेवा हमले के मामले में पूर्व प्रधान को 5 वर्ष का करावास
