फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या-7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने जानलेवा हमले के मामले में भूरा पुत्र नवरतन, बहादुर उर्फ राजबहादुर निवासीगण तकीपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
बीते 25 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्दाबाद क्षेत्र के ग्राम तकीपुर निवासी बलवीर सिंह पुत्र भारत सिंह यादव ने दी गयी तहरीर में बताया कि 27 नवम्बर 1999 को समय ४ बजे शाम को घास छीलकर खेतों से अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही मैं अपने गांव के सर्वेश के घर के पास आया तो मैंने देखा मेरे चचेरे भाई अमीर सिंह से बहादुर व भूरा व नाहर सिंह से गाली-गलौज हो रही थी। मुझसे कहा यह भी उसी पार्टी का है इसको मारो साले को और बहादुर ने अपने हाथ में लिए तमंचे से मेरे ऊपर फायर कर दिया जो मेरे लगा। उक्त घटना को गांव के कई लोगों ने देखा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नाहर सिंह, भूरा, बहादुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के समय नाहर की मृत्यु हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त संजीव कुमार मिश्रा की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने भूरा, बहादुर उर्फ राजबहादुर को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष का कारावास व 10,500-10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जनलेवा हमले में दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कारावास
