अपहरण व हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों पर आजीवन कारावास

प्रत्येक आरोपी को 8०-80 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने विवेक कुमार पुत्र मूलचंद्र निवासी उधमपुर इंदरगढ़, राकेश कुमार जाटव पुत्र रामप्रसाद, कुन्तू पुत्र मेघनाथ, सुरेश पुत्र रामप्रसाद निवासीगण अम्बेडकर नगर इन्दरगढ़, बबलू पुत्र रामलखन निवासी बरहला इन्दरगढ़ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।
कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम धंसुआ निवासी सुरेंद्रनाथ पुत्र रामस्वरूप ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा छोटा भाई रवि बेवर रोड स्थित एक कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण में एक्सपोर्ट के माल की चेकिंग का काम करता था। दिनांक 3 मई 2004 को मेरा भाई काम से घर वापस नहीं आया। हम लोगों को चिंता हुई। दूसरे दिन कोल्ड में जाकर पता किया, तो मालूम हुआ कि मेरा भाई इन्दरगढ़ निवासी विवेक, राकेश, कुन्तू यह लोग मारुति कार में बैठाकर ले गए है। मेरे भाई को ले जाते समय कोल्ड के प्रांगण में कई लोगों ने देखा है। तब से मैं अपने भाई की बराबर खोज कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद जानकारी हुई उक्त लोग मारुति कार से कोल्ड में में लेकर आये। मैं जब वहां पहुंचा, तो वह लोग बगैर नंबर की कार को छोडक़र भागने लगे। 10 मई को सुबह अज्ञात व्यक्ति ने मेरे गांव में फोन किया उक्त लोगो ने तुम्हारे भाई की हत्या कर लाश गायब कर दी। उक्त लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने विवेक, राकेश, कुन्तु, बबलू, सुरेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक आरोपी को 80-80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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