फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी एक्ट न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त गोविन्द चतुर्वेदी को 1 वर्ष की परीविक्षा से दण्डित किया।विगत 9 वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के ग्राम धन्सुआ निवासी सोनेलाल जाटव ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि गोविन्द चतुर्वेदी के खेतों में वह काम करता है। मजदूरी के रुपये समय से न मिलने है पीडि़त ने काम छोड़ दिया। जिस कारण गोविन्द व सीमा व उनके साथियों ने मेरे साथ मारपीट की और जाति सूचक गाली-गलौज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा विचारण के दौरान सीमा की मृत्यु हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता अशोक कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर दोषी करार देते हुए गोविन्द चतुर्वेदी को एक वर्ष की परीविक्षा से दण्डित किया।
दलित उत्पीडऩ व मारपीट में अभियुक्त को सजा
