प्रत्येक आरोपी को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने असलम, अरशद उर्फ टिंचू पुत्रगण आलम शेर, अलाउद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासीगण नगला रखा देवी कोतवाली फतेहगढ़, मुकीम पुत्र हनीफ निवासी दाईपुर कन्नौज को दोषी करार देते हुए छ:-छ: वर्ष का कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया
बीते 23 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह ने असलम, अरशद, अलाउद्दीन, मुकीम के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना कर विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका ने असलम, अलाउद्दीन, मुकीम, अरशद उर्फ टिंचू को न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व प्रत्येक आरोपी को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
गैंगेस्टर के मामले में दो सगे भाइयों सहित चार युवकों को छ:-छ: वर्ष का कारावास
