चौदह हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
अर्थदंड का अस्सी प्रतिशत पीडि़ता को दिया जाएगा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने दुष्कर्म व पॉक्सो के मामले में ओमकार पुत्र मातादीन निवासी पुरोरी थाना कम्पिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 14 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 9 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र की निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि दिनांक 6 सितंबर 2016 को मेरी 13 वर्षीय पुत्री गर्मी की वजह से मकान की छत के ऊपर लेटी हुई थी कि तभी अचानक ओंकार छत के पीछे से नसेनी लगाकर छत पर चढ़ आया और मेरी पुत्री को बदनियती से तमंचा रखकर उसके साथ अश्लील हरकतें कर बलात्कार का प्रयास करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर मैं व अन्य आसपास के लोग आ गये। जिसके बाद आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। घटना की शिकायत थाना पुलिस से की। वहीं पुलिस ने कहा कि जांच कर कार्यवाही की जायेगी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने ओमकार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 14 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड का अस्सी प्रतिशत पैसा पीडि़ता को दिया जायेगा।
दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सात वर्ष का कारावास
