समृद्धि न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 2019 में दर्ज इस मामले में अब्दुल्ला पर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाने का आरोप था। 23 सितंबर को जेल से रिहा होने वाले आजम खान फिर जेल जाएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो पैन कार्ड रखने के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया है और उन्हें भी सात साल की सजा हुई है। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और अब वह 17 नवंबर को फिर जेल के अंदर जाएंगे। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें दावा किया गया था कि आजम खान दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और दोनों में उनकी उम्र अलग-अलग है। अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे, इनके एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी 1993 लिखा है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990 है, उन्होंने इस मामले में सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया था। आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं, करीब दो महीने पहले ही वे जेल से बाहर आए हैं, तभी से ही वे चर्चा में बने हुए हैं, एक हफ्ते पहले भी आजम खान के हेट स्पीच मामले में फैसला सुनाया गया था, कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को बरी कर दिया था।
दो पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान व उनके बेटे को सात वर्ष का कारावास
