फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जहर देकर युवक को मार देने के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त कर्मवीर उर्फ टिक्कन को धारा 328 के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
वर्ष 2009 में रामलडै़ते पुत्र मिश्रीलाल निवासी अम्बेडकर कालोनी भोलेपुर फतेहगढ़ ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि उसका पुत्र रंजीत सिंह सडक़ दुर्घटना में चोट लगने के कारण घायल हो गया था। जिसे उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 अगस्त 2009 को रात्रि 11 बजे कर्मवीर उर्फ टिक्कन पुत्र जयराम सिंह निवासी राजन नगला भोलेपुर व सूरज कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी पुल मण्डी फतेहगढ़ ने लोहिया अस्पताल में मौका पाकर मेरे पुत्र को जहरीला पदार्थ खिला दिया। इस दौरान मेरा छोटा पुत्र अजीत वहीं पर मौजूद था उसे यह सब देख लिया। कुछ समय बाद मेरे पुत्र की उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त कर्मवीर उर्फ टिक्कन को धारा 328 के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की समस्त धनराशि धारा 357 के तहत मृतक रंजीत के माता पिता एवं उसकी शादी हो चुकी हो उसकी पत्नी बच्चों को बराबर-बराबर क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाये।
जहर देकर युवक को मार देने के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास
