गैंगेस्टर के मामले में आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

 पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अवैध गतिविधियों व समाज में भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित करने के मामले में कोतवाली कायमगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय सिंह यादव ने सर्वेश पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम मदारपुर कायमगंज की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने सर्वेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *