गैंगेस्टर के मामले में आरोपी को छ: वर्ष की सजा

 दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने भग्गू उर्फ भगवानदीन पुत्र मिथौरी निवासी महरूपुर रावी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जानकारी के अनुसार बीते 28 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेशचंद्र ओमहरे ने 19 अप्रैल 1997 को जुबानी सूचना दी थी कि भगवानदीन उर्फ भग्गू निवासी जगतपुर इंदरगढ़ जनपद कन्नौज हाल निवासी महरूपुर रावी अपने साथी रामनरायन व अपने अन्य साथियों के साथ अनुचित रुप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक क्रियाकलाप से जनता में भय व्याप्त कर समाजविरोधी कार्य करते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने भग्गू उर्फ भगवानदीन को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया

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