बीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने रामप्रकाश शर्मा उर्फ मंझले पुत्र स्व0 रामआसरे निवासी दीवान मुबारिक मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी दस वर्षीय पुत्री फर्रुखाबाद के लोहाई रोड पर एक कालेज में कक्षा चार की छात्रा थी। 13 सितंबर 2017 को समय करीब रात आठ बजे मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही थी। उसी समय रामप्रकाश ने मेरी पुत्री को टॉफउी का लालच देकर मेरी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। मेरी पुत्री घबराकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के कई लोग आ गए और घटना को देखा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने रामप्रकाश शर्मा उर्फ मंझले को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
