बिना लाइसेन्स प्राप्त कृषि उत्पाद व आलू का भण्डारण करने पर होगी कार्यवाही

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जनपद में कुल 112 शीतगृह हैं, 3304388.83 घन मीटर (1057027.30 मी0टन) है तथा 08 नवीन शीतगृह बन रहे हैं। जिसमें से वर्ष 2025 से मेसर्स अर्जुन कोल्ड स्टोरेज, कमालगंज एवं मेसर्स स्वामी आत्मानन्द सरस्वती कोल्ड स्टोरेज, रूनी चुरसई कमालगंज ने संदर्भित शीतगृह को बन्द कर रखा है। वर्ष 2026 में मेसर्स कायमगंज कोल्ड स्टोरेज कायमगंज द्वारा कोल्ड स्टोरेज नवीनीकरण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई है तथा मौखिक रूप से बन्द रखने के लिए कहा गया है। १० फरवरी को जिलाधिकारी ने विकास खण्डवार ऐसे शीतगृहों को नोटिस दिया गया था, जिनका लाइसेन्स अभी तक वर्ष 2026 के लिए लाइसेन्स नवीनीकरण/बना नहीं था, जिसमें से अभी तक निम्नलिखित शीतगृहों द्वारा लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु समस्त प्रपत्र अथवा पत्रावली कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं।
आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार वर्ष 2026 में शीतगृहों का लाइसेन्स नवीनीकरण/नवीन शीतगृह लाइसेन्स कराने के उपरान्त ही शीतगृह स्वामियों को आलू भण्डारण हेतु कहा गया है, सामान्यत: बिना लाइसेन्स नवीनीकरण शीतगृहों में कृषि उत्पाद यथा आलू का भण्डारण करने से किसी प्रकार की क्षति होने पर भण्डारणकर्ताओं एवं शीतगृह स्वामियों के मध्य वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जोकि जन-समान्य एवं कृषकों के हितों को देखते हुए ठीक नहीं है। उक्त शीतगृह स्वामियों को तत्काल समस्त प्रपत्र कार्यालय आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी में लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। किसी भी स्थिति में उपर्युक्त शीतगृह स्वामियों द्वारा बिना लाइसेन्स प्राप्त किये कृषि उत्पाद यथा आलू का भण्डारण किया जाता है तो आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही साथ आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। आलू उत्पादक कृषकों के हितों को ध्यान में देखते हुए सभी समस्त शीतगृह स्वामियों को यह सलाह दी जाती है कि शीतगृह के मुख्य द्वार पर शीतगृह से सम्बन्धित समस्त सूचना, जोकि आलू किसान अधिकार पत्र में निहित है का उल्लेख स्पष्ट रूप से बोर्ड पर करें, साथ ही यह भी उल्लेख करें कि शीतगृह लाइसेन्स वर्ष 2026 के लिए नवीनीकृत है।

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