Headlines

जानलेवा हमले में अधिवक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कुल्हाड़ी से हमला करने वाले अधिवक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. द्वितीय ने खारिज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला अमीन खां निवासी जाहर सिंह यादव पुत्र बालकराम के घर में घुसकर दिनांक 17.11.2023 को तहसील सदर में वकालत करने वाले अधिवक्ता जितेंद्र सक्सेना उर्फ कल्लू व उसके साथियों ने कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर ६५ वर्षीय वृद्ध महिला विपनेश व जाहर सिंह के पुत्र योगेश व जाहर सिंह को गम्भीर रुप से घायल कर दिया। इस हमले में तीनों लोग गम्भीर रुप से घायल होने के उपरांत सेना के वेस अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती हुए। जहां से उपचार कराने के उपरांत घर आये। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद के यहां अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सक्सेना ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसकी सुनवाई २१ मई २०२४ को अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. द्वितीय सतेंद्र सिंह वर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई उपरांत अभियोजन पक्ष व अभियुक्त के अधिवक्ता की सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। यदि जमानत पर रिहा किया गया तो उसके मनोबल में बढ़ोत्तरी होगी और अपराध पुन: किये जाने की सम्भावना रहेगी। सुनवाई होने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी.द्वितीय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *