पट्टे की जमीन को लेकर हुआ था विवाद
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायधीश महेंद्र सिंह ने जानलेवा हमला व दलित उत्पीडऩ के मामले में चंदन पुत्र रामदास निवासी मझगवां जहानगंज को दोषी करार देते हुए हुए 5 वर्ष का कारवास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 16 वर्ष पूर्व थाना नवाबगंज निवासी सतीश ने पुलिस को दी गई तहरीर में दर्शाया कि मैं जाटव नगला बरताल का निवासी हूं। मेरा धोबिन नगला गांव के पास मेरा पट्टा है। इसी जगह पर गांव के लोग घूरा डालते थे। मेरे पट्टे की जमीन पर राजीव पुत्र स्व0 रक्षपाल का साला चंदन पुत्र रामदास ने जाति सूचक गाली-गलौज किया। विरोध करने पर चन्दन ने अपनी गोट तमंचा निकाला। जिससे मैं डर गया। मैं अपने गॉव में जाकर अपने पिता व भाई को लेकर उल्हना देने के लिए धोवियन नगला गया। राजीव, चन्दन, रघुवीर, अजब सिंह ने लाठी-डंडे व तमंचा लेकर जानलेवा हमला कर दिया। घटना गांव के लोगो ने देखी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर एससी/एसटी एक्ट न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त चन्दन पुत्र रामदास निवासी मझगांव को दोषी करार देते हुये 5 वर्ष का कारवास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुकदमा विचारण के दौरान राजीव, रघुवीर की मृत्यु हो गयी। साक्ष्य के आभाव से अजब सिंह को दोष मुक्त कर दिया।
16 वर्ष बाद जानलेवा हमला व दलित उत्पीडऩ के मामले में पांच वर्ष का कारावास
