फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जनपद न्यायाधीश शैली राय ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए गगन दुबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 25000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बीते 5 वर्ष पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला बाग रुस्तम निवासी अफजल मीर खां पुत्र अली खां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा पुत्र शबाब उर्फ अंजली मेरी बहन के साथ ही रहता था। दिनाक 1 मई 2020 को समय शाम 7:30 बजे काशीराम कॉलोनी निवासी जूली ने मेरे पुत्र शबाब उर्फ अंजली को घर से बुलाया। जैसे ही पीडि़त का पुत्र शबाब उर्फ अंजली घर के नीचे सडक़ पर आया कि पहले से मौजूद गगन दुबे, शिवम, ऋषभ, चांद, सागर तथा तीन चार अज्ञात व्यक्तियों ने मेर पुत्र को एकदम से घेरकर उसको जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिससे मेरे पुत्र को कई गोलियां लगीं और वह काफी घायल हो गया। कुछ देर बाद घटनास्थल पर पुलिस आ गई, जो कि घायल मेरे पुत्र को लोहिया अस्पताल अपनी गाड़ी से ले गई। लोहिया अस्पताल पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना को प्रार्थी की बहन रईसा बेगम, इरफान तथा कॉलोनी के रहने वाले तमाम लोगों ने देखा। मुल्जिमान गोली मारने के बाद घटनास्थल से भाग गए। कुछ देर बाद पीडि़त अपनी गाड़ी से पहुंचा, तो उसके पुत्र को मृत घोषित कर दिया गया था। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने गगन दुबे दोषी को मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25000 का जुर्माना भी लगाया। वहीं तीन अभियुक्त ऋषभ, शिवम उर्फ छुआरा एवं ंंंंंंंंसागर को दोष मुक्त कर दिया। वहीं अन्य अभियुक्त चांद अपचारी होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा विचाराधीन है।
किन्नर की हत्या में एक आरोपित को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माना
